हल्द्वानी: भवन कर में 15 के बजाय 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हल्द्वानी, अमृत विचार। नगर निगम में कर वृद्धि के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई हुई। इसमें अधिकांश आपत्तियां मौके पर निस्तारित की गईं। अब इन आपत्तियों पर अगली एवं अंतिम सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय में कर वृद्धि की आपत्तियों पर सुनवाई की। इस दौरान पूर्व पार्षद सीएम पांडेय ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1940 खंड ख के अनुरूप आवासीय भवनों का सकल वार्षिक किराया नगर पालिका की आय में युक्ति मुक्त होगा, इस आधार पर भवन कर बढ़ने के बजाय घटना चाहिए।  

समय बीतने के साथ ही भवन की लागत कम हो जाती है, इसलिए कर बढ़ाना न्याय संगत नहीं है। नगर निगम की ओर से बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, इसलिए टैक्स भी नहीं बढ़ाना चाहिए।

होटल एसोसिएशन ने कहा कि नैनीताल की अपेक्षाकृत पर्यटक कम आते हैं। यहां कमरों का किराया भी बहुत कम है, इसलिए भवन कर में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाए। बताया कि होटल स्वामियों को फीस जमा होने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं हो रहा है। इस पर एमएनए मिश्रा ने कहा कि प्राथमिक तौर पर हस्त लिखित सर्टिफिकेट देंगे, जब ऑनलाइन पोर्टल सही हो जाएगा तो उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगे। इस बाबत जल्द ही एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि नियमानुसार चार वर्ष में एक बार भवन कर में वृद्धि होती है, सभी नियमों का पालन करते हुए वृद्धि की गई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 25 हजार करदाता हैं, जिसने साढ़े तीन करोड़ का राजस्व मिलता है। कर  में वृद्धि होने के बाद यह राजस्व लगभग 4 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने बताया कि भवन कर वृद्धि में दूसरी व अंतिम सुनवाई 13 सितंबर को होगी। जिस किसी को भी आपत्ति हो शिकायत दर्ज करा सकता है। इस दौरान कंवलजीत सिंह, त्रिलोक सिंह, हरेंद्र, गुरदेव सिंह, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट मौजूद रहे।