रामपुर: हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को राहत, कोर्ट ने किया बरी

एमपी-एमएएलए सेशन कोर्ट में हो रही थी सुनवाई 

रामपुर: हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को राहत, कोर्ट ने किया बरी

रामपुर, अमृत विचार। हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा को बड़ी राहत मिली है। बिजली चोरी के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद केस को बंद कर दिया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद डॉ.तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुईं। क्योंकि उन्होंने 32 लाख रुपये की सम्मन राशि पहले ही जमा कर दी थी।  सोमवार शाम को दोष मुक्त होने के पश्चात कोर्ट से मुस्कारते हुए समर्थकों के साथ वह घर चली गईं। 

सपा नेता आजम खां की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि डॉ.तजीन फात्मा के हमसफर रिसॉर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस समय डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हो रही थी। 

पिछली तारीख पर आरोपी डॉ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कहा था कि उनके द्वारा 32 लाख का सम्मन शुल्क जमा किया गया था। इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए। जिस पर बिजली विभाग की ओर से अधिवक्ता सर्वेश गुप्ता ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया। जिससे डॉ.तजीन फात्मा दोष मुक्त हो गईं। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि जुर्माना 2022 में ही जमा कर दिया गया था। इस केस को बंद करने के लिए अर्जी लगाई थी। जिसको सोमवार को केस बंद हो गया और इस मामले में डॉ.तजीन फात्मा दोष मुक्त हो गईं। 

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