नैनीताल दुग्ध संघ की निविदा प्रक्रिया पर रोक

नैनीताल दुग्ध संघ की निविदा प्रक्रिया पर रोक

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में इस वर्ष विभिन्न मदों के लिए जारी निविदाओं में की गई घोर अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट के पूर्व के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट पेश की। साथ ही बताया कि तत्कालीन महाप्रबंधक निर्भय नारायण के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है।

इस पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यदि पूर्व की भांति इस बार भी  निविदाओं में वही प्रक्रिया अपनाई है तो दूध की गुणवत्ता, मैन पावर के निविदा की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। 

सोमवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। पूर्व मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा था कि वर्ष 2023 में निविदाओं को लेकर मंडलायुक्त ने जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी उस पर सरकार की ओर से लिए एक्शन के बारे में बताया जाए। सोमवार को सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की।

मामले के अनुसार निविदाकर्ता देव भूमि ट्रेडर्स ने याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं ने अन्य वर्षों की भांति दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन समेत अन्य जरूरी समानों की सप्लाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की, लेकिन इनमें नियमावली का पालन नहीं किया गया। इनका ई-निविदा होना जरूरी था लेकिन नहीं हुआ और चहेतों को ठेका दे दिया गया।