बदायूं: साधु की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना
एक लाख रुपये न देने पर साधु की चाकू से गोदकर कर दी थी हत्या
बदायूं, अमृत विचार। रुपये मांगने पर साधु ने मना किया तो उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मनोज पुत्र चंद्रपाल शर्मा ने 24 अप्रैल 2019 को थाना जरीफनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 24 अप्रैल की शाम लगभग 7 बजे जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर चंदन निवासी मुनेश पुत्र नवाब सिंह ने शेखूपुरा के हनुमानगढ़ी मंदिर के साधु जगतानंद त्यागी उर्फ दिगंबर से एक लाख रुपये मांगे। साधु ने रूपये देने से मना कर दिया। कहा कि पहले के उधार के रुपये वापस कर दो। जिससे गुस्साए मुनेश ने जान से मारने की नीयत से साधु के गले और शरीर पर चाकू से गई बार वार किया। साधु गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए बरेली ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही साधु की मौत हो गई। न्यायालय में मुनेश पुत्र नवाब सिंह ठाकुर पर हत्या के आरोप का मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी ओम प्रकाश कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है।