प्रयागराज : कार्यवाही न करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निर्णय ले सरकार

प्रयागराज : कार्यवाही न करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निर्णय ले सरकार

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के लंका थाने से लापता बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के लापरवाह रवैये पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि सरकार विवेचना में लापरवाही बरतने के दोषी पुलिस अधिकारियों के अभियोजन की स्वीकृति के मामले में 15 दिनों के अंदर निर्णय ले।

कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि जिस सरकार को अभियोग चलाने की अनुमति देनी है, वहीं सक्षम प्राधिकारी को पत्र लिख रही है। मालूम हो कि कोर्ट के पूर्व निर्देश के अनुपालन में सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर यह बताया गया कि अभियोग चलाने की अनुमति के लिए सरकार को लिखा जा रहा है। कोर्ट ने छात्र के लापता और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या के बाद लापरवाह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर अत्यंत आश्चर्य प्रकट किया और याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 19 सितंबर को सुनिश्चित कर दी।

उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका के तथ्यों के अनुसार बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को फरवरी 2020 में लंका थाना पुलिस पकड़ कर ले गई। वहां से संदेहास्पद स्थिति में छात्र लापता हो गया, जिसकी जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। इसी दौरान छात्र की लाश एक तालाब में पाई गई। बताया गया कि लंका थाने के 8 पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन अभियोजन की अनुमति नहीं मिल रही है। घटना के 6 माह बाद भी जांच शुरू नहीं की गई।

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