नैनीताल: हाट बाजार वसूली प्रकरण में सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम मौका

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर तहसील में हाट बाजार व्यवसायियों से अवैध रूप से वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 दिसंबर की तिथि नियत की है।

पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि जो शिकायत की सीडी उन्होंने कोर्ट में पेश की है, उसकी एक प्रति विकासनगर थाने के एसएचओ के सामने पेश करें। एसएचओ उस पर जांच कर कार्यवाही करें और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, लेकिन अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए जवाब पेश करने को कहा है। 

मामले के अनुसार विकासनगर निवासी मोहम्मद इस्लाम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विकास नगर में हाट बाजार लगाया जाता है। इसके बदले उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वसूली गई रकम सरकार के खाते में जमा नहीं होती है। इसकी कोई रसीद भी उन्हें नहीं दी जाती है।

नियमानुसार हाट बाजार लगाते समय सरकार दुकान के अनुसार किराया वसूलती है परन्तु यह किराया सरकार न वसूलकर कुछ लोग वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से भी की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस पर रोक लगाई जाए। जो लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

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