प्रयागराज : सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई आगामी 18 सितंबर को होगी। उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई।

मामले के अनुसार कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के निवर्तमान विधायक और उनके भाई सहित चार लोगों को एमपी/एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए 7 जून 2024 को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

विधायक सोलंकी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सोलंकी सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। सजा के बाद उनकी विधायकी छिन गई है। वर्तमान में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में निरुद्ध हैं।

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