राहुल गांधी के मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 23 को 

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Published By Vinay Shukla
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गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला, कोर्ट मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण टली सुनवाई

सुलतानपुर, अमृत विचारः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई 16 अगस्त के लिए टल गई है। मामले में परिवादी के साक्ष्य के लिए कार्यवाही नियत है। 

परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 04 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है।

पूर्व मंत्री ओपी सिंह के मामले में बहस 16 को

आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत 10 आरोपियों के  मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए  कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में सोमवार को पूर्व मंत्री अपने वकील संतोष पांडेय के साथ कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख नियत की है, जिस पर बहस होनी है। 

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया मोतिगरपुर के ढेमा बाजार में दो साल पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सरकार में जयसिंहपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत 10 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मोतिगरपुर थाने के उप-निरीक्षक सुशील कुमार राय ने 15 जनवरी 2022 को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

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