प्रयागराज : सपा प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नोटिस जारी

प्रयागराज : सपा प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नोटिस जारी

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल की चुनाव याचिका पर समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (सोनेलाल) की प्रत्याशी रिंकी कोल को सपा प्रत्याशी छोटेलाल खरवार ने 1.2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया।

सपा प्रत्याशी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की प्रार्थना करते हुए कोल ने अपनी चुनाव याचिका में बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय खरवार ने अपनी जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति,आय, शैक्षिक योग्यता और अपनी पहली पत्नी के आश्रितों की संख्या का सही विवरण नहीं दिया है। कोल की चुनाव याचिका में यह भी दावा किया गया है कि खरवार का हलफनामा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1)(बी) और (डी) के तहत भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है।

अतः उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए कोल को विजेता घोषित किया जाए। अतः मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शेखर बी.सराफ की एकलपीठ ने खरवार को नोटिस जारी कर यथाशीघ्र जवाब देने का निर्देश दिया है।  मामले की अगली सुनवाई आगामी 12 सितंबर 2024 को सुनिश्चित की गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर खरवार निर्धारित तिथि को या उससे पहले कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में चुनाव याचिका पर निर्णय किया जा सकता है।

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