नैनीताल: हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर पीएनबी के डिप्टी जोनल व ब्रांच मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से किया तलब

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार जनपद के डिप्टी जोनल मैनेजर और ब्रांच मैनेजर को 20 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किए गए है।

मामले के अनुसार हरिद्वार, रुड़की निवासी उमा अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने पीएनबी बैंक से हाउस लोन लिया था जिसकी किस्त समय पर अदा नहीं की गई। जब उन्होंने इसकी किस्त जमा की तो बैंक ने उनके खाते को एनपीए कर दिया।

बैंक ने उनके खाते को एनपीए करने के आधार पर उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 10 दिनों में 8.25 लाख  रुपये बैंक में जमा करें। साथ में यह भी कहा कि शेष बची राशि के सेटलमेंट के समाधान करने के लिए बैंक में प्रत्यावेदन दें।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए उक्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट सहित जमा की लेकिन बैंक ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करते हुए उन्हें 8.25 लाख बैंक ड्राफ्ट सहित उनका प्रत्यावेदन वापस कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पूर्व में बैंक के उच्च अधिकारियों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंक के तत्कालीन डिप्टी जोनल अधिकारी सहित क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक से कोर्ट में पेश होने को कहा था परन्तु आज वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।

 

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