Kanpur News: आरटीओ के कागजों में बस सीज, दौड़ रही दिल्ली से पटना के बीच

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Published By Nitesh Mishra
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प्रवर्तन दल ने 20 हजार रुपये जुर्माना के साथ सीज की थी बस

कानपुर, जमीर सिद्दीकी। उन्नाव में स्लीपर बस के हादसे में कितने ही बेगुनाह यात्रियों की जान चली गई, इसके बाद डग्गामार और अनफिट बसों पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की घोषणा हुई। लेकिन सड़क पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, संभागीय परिवहन विभाग में कैसे-कैसे खेल हो रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कानपुर में एक स्लीपर बस जो आरटीओ के कागजों पर सीज है, लेकिन धड़ल्ले से दिल्ली और पटना तक दौड़ रही है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में निजी बसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आरटीओ प्रवर्तन दल ने एक बस को चेक किया। बस में तमाम खामियां मिलीं। प्रवर्तन दल ने इस बस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाकर बस को सीज कर दिया लेकिन बस को सीज करने की कार्रवाई सिर्फ कागजों पर हुई।

शनिवार को बस का स्वामी संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचा और बस पर लगाया गया जुर्माना भरने के लिए ऑन लाइन आवेदन किया तो कंप्यूटर ने बस का नंबर लेने से इंकार कर दिया। कंप्यूटर सिस्टम से मैसेज मिला कि पहले सीज की गई बस को रिलीज कराएं, इसके बाद ही जुर्माना भरा जा सकता है।

इस जानकारी से बस स्वामी के होश उड़ गए। वह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक सिंह के पास पहुंचा और बताया कि उसकी बस तो दिल्ली-पटना के बीच चल रही है। वह जुर्माना 20,000 रुपये भरना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर आवेदन नहीं ले रहा है। सिस्टम पर बस की स्थिति देखकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भी सकते में आ गये कि कागजों पर सीज बस को कैसे रिलीज कराएं। 

किस थाना में दिखाएं सीज, कैसे होगी रिलीज 

संभागीय परिवहन अधिकारी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बस को किस थाने से रिलीज दिखाया जाए। अब कोई भी थाना बस सीज होने का प्रमाणपत्र नहीं दे सकता है। ऑन लाइन एफआईआर पिछली तारीख में नहीं हो सकती है। सिर्फ कागजी कार्रवाई से विभाग मुश्किल में फंस गया है।   

क्या बोले अधिकारी 

बस स्वामी का कहना है कि 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। बस सीज करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसकी बस दिल्ली-पटना के बीच चल रही है। मामले की जांच की जा रही है, सच्चाई आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।- आलोक सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन

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