कासगंज: खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

कासगंज: खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
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कासगंज, अमृत विचार। खाद्य पदार्थों में मिलावट किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

साल 2021 में सोरों में मोहल्ला चक्रतीर्थ निवासी सर्वेश कुमार की खाद्य सामग्री की सैंपलिंग तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वेद प्रकाश द्वारा की गई थी। साथ ही सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। जिसकी रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई थी। जिसके बाद खाद्य विभाग की ओर से दुकानदार के खिलाफ कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया।

वहीं शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट में उपस्थित हुए व्यापारी ने मिलावट से इनकार किया। लेकिन अभियोजन अधिकारी अमरीश कुमार ने मामले में जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों को पेश किया। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने व्यापारी को खाद्य पदार्थ में मिलावट का दोषी पाया और उसे चार वर्ष का साधारण कारावास के साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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