नैनीताल: ओटीएस का लाभ ले चुके युवा नर्सिंग भर्ती की परीक्षा नहीं दे सकेंगे

नैनीताल: ओटीएस का लाभ ले चुके युवा नर्सिंग भर्ती की परीक्षा नहीं दे सकेंगे

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हो रही नर्सिंग अधिकारियों  की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सैकड़ों डिग्रीधारकों को राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग मे पूर्व से नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को परीक्षा में दोबारा प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी है। 

मामले के अनुसार नवल किशोर, अनीता भंडारी और अन्य की ओर से अलग-अलग अपील दायर की गई थी। इसमें अपीलकर्ताओं ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में वन टाइम सेटलमेंट योजना संचालित की। इसके तहत नर्सिंग डिग्रीधारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद वर्ष 2023 में नर्सिंग पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 1564 पदों पर रिक्तियां निकाली गई और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद इस साल 11 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नर्सिंग अधिकारी के 1,455 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी लेकिन उसमें उन नर्सिंग अधिकारियों ने भी आवेदन कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ वर्ष 2023 में ले चुके थे और नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त हो चुके हैं।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से निरूद्ध कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ ले चुके हैं। इस निर्णय से सैकड़ों नर्सिंग डिग्रीधारक बेरोजगारों को लाभ होगा।