मुरादाबाद : पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में दो बाबुओं समेत नौ हत्यारोपी दोषी, आज सुनाई जाएगी आरोपियों को सजा
कोर्ट सभी दोषियों को आज सुना सकती है आजीवन कारावास की सजा, वर्ष 2015 में आरोपियों ने तीन लाख की सुपारी देकर शूटरों से कराई थी हत्या
मुरादाबाद, अमृत विचार। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में नौ साल पहले हुए पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में कोर्ट ने महिला कल्याण विभाग के दो बाबुओं समेत नौ हत्यारोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों को सजा के प्रश्न पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर निवासी पुष्पेंद्र यादव महिला कल्याण विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर थे। हत्या से लगभग एक साल पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो विभाग के दो बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुट लाल कई कारनामों को जान गया था। पुष्पेंद्र आरटीआई डालकर इन दोनों बाबुओं को परेशान कर रहा था। क्योंकि विभाग में हुए लगभग 20 करोड़ रुपये के गबन के बारे में उसे ठोस जानकारियां मिल गई थीं। इसी राज के खुलने के डर से दोनों बाबुओं ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर पुष्पेंद्र की हत्या करा दी थी। वारदात को दो शॉर्प शूटरों ने अंजाम दिया था। बताया गया कि पुष्पेंद्र हत्या के वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था।
घटना के दिन जब पुष्पेंद्र कोचिंग से निकला तो काली पल्सर से शूटर शहजाद ने उसका पीछा किया। फिरासत बाइक चला रहा था। जबकि शहजाद व शादाब बाइक पर पीछे बैठे थे। फव्वारा चौराहा पार करने के बाद बिजलीघर के सामने मौका पाते ही शहजाद व शादाब ने फायर कर दिया। गोली लगने से पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को शूटर्स ने फव्वारा चौक और रेलवे स्टेशन के बीच व्यस्त रहने वाले इलाके में दिनदहाड़े अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं समाज कल्याण विभाग के बाबू चुन्नी लाल को पकड़ने में पुलिस को एक महीने का वक्त लगा था। इससे पहले उसकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी ने पांच हजार रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया था।
पुलिस पूछताछ में चुन्नी लाल ने बताया था कि उसने विभाग के साथी बाबू मुकुटलाल के साथ मिलकर पुष्पेंद्र की हत्या की साजिश रची थी। दोनों ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर पुष्पेंद्र की हत्या कराई थी। पुष्पेंद्र के पिता आनंदपाल ने महिला कल्याण विभाग के बाबू चुन्नीलाल और मुकुट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजेसी मनीष भटनागर ने बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे तीन सरोज कुमार यादव की अदालत ने आरोपियों चुन्नीलाल, मुकुटलाल उर्फ मुकुट सिंह, शादाब उर्फ शहजाद उर्फ भूरा, जौहर अली, फिरासत, शहजाद, जलील उर्फ खलील, सलमान और आसिफ को पुष्पेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया है। शुक्रवार को सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।
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