खोलना चाहते हैं उर्वरक, बीज या कीटनाशक की दुकान, तो लाइसेंस के लिये ऐसे करें आवेदन
बाराबंकी, अमृत विचार। जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस बनवाने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि लाइसेंस नया जारी करवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवाना हो, सभी के आवेदन ऑनलाइन ही लिये जायेगें। आवेदक आवेदन के लिये विभागीय वेबसाइट में जनहित गारण्टी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेन्स आवेदन पर क्लिक कर मांगे गये अभिलेख पोर्टल पर ही फीड एवं अपलोड करें। आवश्यक अभिलेख और निर्धारित शुल्क की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जायेगी। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा होता है। इसके बाद पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियमानुसार सत्यापन व जांच की कार्रवाई पूर्ण कर लाइसेंस जनरेट किया जाता है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है या कोई अभिलेख अपूर्ण रहता है, तो इसको सुधार करने के लिये उसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति लगाकर उसे दुरुस्त करने अवसर दिया जाता है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर उर्वरक एवं बीज विक्रय का लाइसेन्स जारी कर दिया जाता है। आवेदक अपना लाइसेंस अपनी सुविधानुसार प्रिन्ट कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये किसी भी आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बीज लाइसेन्स लेने के लिये कोई भी अर्हता अनुमन्य नहीं है। लेकिन उर्वरक एवं कीटनाशक लाइसेंस के लिये आवेदक के पास बीएससी एजी या कैमिस्ट्री की योग्यता होना जरूर है। इसके साथ ही डिप्लोमा करके भी आवेदक अपना लाइसेंस बनवा सकते है।
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