नैनीताल: पिता समेत पांच सदस्यों के हत्यारे की फांसी की सजा पर निर्णय सुरक्षित

नैनीताल: पिता समेत पांच सदस्यों के हत्यारे की फांसी की सजा पर निर्णय सुरक्षित

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाइकोर्ट ने देहरादून के एक ही परिवार के पांच सदस्यों के हत्याकांड के अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर सभी पक्षों को सुना और निर्णय सुरक्षित रख लिया है। 

मामले के अनुसार 23 अक्टूबर 2014 को हरमीत सिंह निवासी आदर्श नगर ने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहन के गर्भस्थ शिशु निर्मम ढंग चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हत्यारे ने पांच लोगों की हत्या में चाकू से 85 दफा वार किया था।

इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई थी।  पुलिस जांच में सामने आया था कि हरमीत के पिता ने दो शादियां की थी। उसको शक था कि पिता सारी संपत्ति सौतेली बहन के नाम पर कर देंगे। उसकी सौतेली बहन एक हप्ता पूर्व प्रसव के लिए मायके आई हुई थी। उसकी सालगिरह 25 अक्टूबर को थी जिसकी वजह से वह अपने गर्भस्थ शिशु का प्रसव भी 25 अक्टूबर को ही कराना चाहती थी। अगर वह डिलीवरी एक दिन पहले करा लेती तो शायद बच्चे व मां की जान बच सकती थी।

इसका फायदा उठाते हुए हरमीत ने दीपावली की रात को घर पर पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इस केस का मुख्य गवाह पांच वर्षीय कमलजीत बच गया। हत्यारे ने घटना को चोरी की वारदात दिखाने के लिए अपना हाथ भी काट लिया था। 24 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) आशुतोष मिश्रा ने 5 अक्टूबर 2021 को उसे फांसी की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जिला एवं  सत्र न्यायाधीश पंचम ने फांसी की सजा की पुष्टि करने हेतु उच्च न्यायलय में रिफरेंस भेजा था।

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