दीवानी व आपराधिक मामलों के वादों को लोक अदालत में शीघ्रता से निपटाएं :जनपद न्यायाधीश

दीवानी व आपराधिक मामलों के वादों को लोक अदालत में शीघ्रता से निपटाएं :जनपद न्यायाधीश

बाराबंकी, अमृत विचार। आने वाली 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी सामने वह आपराधिक वादों को निश्चित समय में निपटाया जाए यह बातें जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश चंद्र ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। जनपद न्यायाधीश ने मौजूद सभी न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वादों व अलग-अलग अधिनियमों के निस्तारण योग्य वादों को निस्तारित करने पर बल दिया। 

जिला न्यायाधीश ने बैठक के दौरान पीठासीन अधिकारियों को अपने-अपने न्यायालय में निस्तारण योग सभी तरह के वादों के लिए बॉर्डर पर नोटिस चश्मा करने की बात करते हुए नजारत अनुभाग से जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग को  राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले सम्मन और शत प्रतिशत नोटिस तामील करने की बात कही। इसके पीछे जिला जज ने कारण बताया कि जितने ज्यादा से ज्यादा सम्मन दिए जाएंगे उतने अधिक वादों का निस्तारण हो सकेगा।  

जिला न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत से पहले चिन्हित किए गए वादों को निस्तारण के लिए अंतिम रूप तैयार कर वादों का विवरण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हर स्थिति में उपलब्ध करा दें। विवरण उपलब्ध होने पर नालसा के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकेगा। उसी के आधार पर संबंधित वादों में सम्मन जारी किया जायेगा।  जिला जज ने बताया कि आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच पिटी अफेन्स की विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा जिसमें सुलह के योग्य वादों का निस्तारण होगा।

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