अदालत का फैसला : आरके सिंह हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास 

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Published By Vinay Shukla
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय परविन्द कुमार ने आरोपियों पर लगाया अर्थडंड

 अंबेडकरनगर, अमृत विचार। अकबरपुर नगर के तमसा मार्ग स्थित डॉ. अशोक स्मारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह हत्याकांड में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय परविन्द कुमार ने दोषी करार दिया है। उन्होंने दोनों आरोपियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त रामअकबाल वर्मा उर्फ भाटू पर 25 हजार रुपए और जनार्दन वर्मा पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। 

इसी मामले में कोर्ट ने नामजद हुए विद्यालय प्रबंधक के पुत्र को बरी कर दिया है। घटना 31 जनवरी 2013 की सुबह की है। अकबरपुर नगर के तमसा मार्ग स्थित डॉ. अशोक स्मारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरके सिंह सुबह छह बजे करीब जब मार्निंग वॉक कर रहे थे तभी एक बाइक से आए दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे जबकि प्रधानाचार्य ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। दिवंगत प्रधानाचार्य के पुत्र अमितेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय प्रबंधिका के पुत्र अभिनव वर्मा के अलावा दो अन्य आरोपियों रामअकबाल वर्मा व जनार्दन वर्मा के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, हालांकि बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस बीच बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अब अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय परविन्द कुमार ने प्रबंधक पुत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि अन्य दोनों आरोपियों को घटना को अंजाम देने का दोषी करार दिया। उन्होंने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त रामअकबाल वर्मा उर्फ भाटू पर 25 हजार रुपए और जनार्दन वर्मा पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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