हल्द्वानी: दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी संदेह का लाभ पाकर बरी हुआ

हल्द्वानी: दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी संदेह का लाभ पाकर बरी हुआ

हल्द्वानी, अमृत विचार। जंगल में शौच के लिए गई लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की कोर्ट में चल रहा था। 

चोरगलिया निवासी लियाकत अली गुज्जर पर एक युवती ने छेड़खानी, जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था। मामले में लियाकत की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि 27 सितंबर 2022 को लियाकत के खिलाफ क्षेत्र की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि शौच के लिए जंगल गई महिला से लियाकत ने छेड़छाड़ की, दुष्कर्म का प्रयास किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस मामले में पुलिस ने 17 नवंबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तीन मई 2023 से कोर्ट में साक्ष्यों की सुनवाई व बयान होने शुरू हुए।

बयानों में पुलिस की दर्ज की हुई रिपोर्ट और पीड़िता व उसके परिजनों के बयान अलग-अलग मिले। पीड़िता ने आरोपी को पहचानने से भी इंकार कर दिया। 13 जून 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। गुरुवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।