लखनऊ: गृहकर पर अब नहीं मिलेगी 15% छूट, नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव

पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी हो जाएगी समाप्त

लखनऊ: गृहकर पर अब नहीं मिलेगी 15% छूट, नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव

गोपाल सिंह/लखनऊ, अमृत विचार। नगर निगम ने गृहकर में छूट समाप्त करने की तैयारी कर ली है। ये फैसला निगम ने पहली तिमाही में अनुमान से काफी कम कर जमा होने की वजह से लिया है। मुख्य गृहकर निर्धारण अधिकारी की ओर से तैयार प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिलते ही छूट खत्म हो जाएगी। हालांकि पक्ष और विपक्ष के पार्षद प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं। पहली तिमाही में सौ करोड़ गृहकर जमा हुआ, लेकिन टैक्स देने वाले भवन स्वामियों की संख्या कम हो गई।

गृहकर की चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम भवन स्वामियों को 15 प्रतिशत तक छूट दे रहा है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत और 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 प्रतिशत की छूट निर्धारित की गई थी। कर निर्धारण के लिए निगम की ओर से कराए गए सर्वे में पाया गया कि भवनों की संख्या बढ़ने के बावजूद कम लोग गृहकर जमा कर रहे हैं। इस पर निगम ने छूट से होने वाले घाटे को रोकने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि शत प्रतिशत गृहकर जमा होने की स्थिति में भवन स्वामियों को राहत देने वाली ऐसी स्कीम पर विचार किया जाएगा।

सदन में हो सकता है हंगामा

नगर निगम सदन में इस प्रस्ताव को लेकर पार्षद हंगामा कर सकते हैं। भाजपा के ही नहीं विपक्ष के पार्षद भी इसका विरोध कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महापौर ने नये वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए गृहकर पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी है। चुनाव खत्म होने के बाद गृहकर पर छूट पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव सदन से पास होने मुश्किल होगा।

इस तरह मिलती है छूट

1 अप्रैल से 31 जुलाई - 10 प्रतिशत
1 अगस्त से 31 दिसम्बर - 5 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर निगम ने 31 मार्च तक पांच प्रतिशत अतरिक्त छूट दी थी।

नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर करेत्तर का 1,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। 2011 से नगर निगम ने गृहकर की दर नहीं बढ़ाई है। 5 और 10 प्रतिशत की छूट समाप्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। सदन की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.., अम्बी बिष्ट, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, लखनऊ नगर निगम।

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