हल्द्वानी: पुलिस नहीं अब कुमाऊं में एआई कैमरे काटेंगे चालान

हल्द्वानी: पुलिस नहीं अब कुमाऊं में एआई कैमरे काटेंगे चालान

हल्द्वानी, अमृत विचार। कुछ माह बाद वाहनों का चालान काटने के लिए न तो यातायात पुलिस की जरूरत होगी और न ही सीपीयू की। पुलिस का फोकस सिर्फ अपराध रोकने पर होगा। ऐसा इसलिए कि अब जल्द ही कुमाऊं में चालान काटने के लिए एआई कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने इसके लिए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। 

वर्तमान समय में पुलिस नैनीताल जिले के अधिकांश क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है। फिर वह रामनगर हो, हल्द्वानी या फिर नैनीताल। इसका कंट्रोल हल्द्वानी में पुलिस बहुउद्देशीय भवन में है। एसएसपी खुद भी अपने हल्द्वानी कार्यालय में बैठकर पूरे जिले की निगरानी करते हैं।

इन कैमरों का इस्तेमाल अभी सिर्फ निगरानी करने के लिए हो रहा है। ऑडियो सिस्टम से लैस इन सीसीटीवी कैमरों के जरिये कंट्रोल रूम में बैठा पुलिस कर्मी यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने को वालों को निर्देशित भी करता है। इनसे चालान भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये काम मैन्युअल तरीके से करना पड़ता है। 

बढ़ते पर्यटन और यातायात के बोझ को देखते हुए अब पुलिस एआई कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि इन कैमरों के लगने के बाद मैन्युअल चालान बेहद कम हो जाएंगे। क्योंकि मैन्युअल चालान का स्थान ये कैमरे ले लेंगे। बात यहां-वहां गाड़ी करने की हो या फिर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन या बिना सीट बेल्ट के कार चलाने की, ऐसे सभी चालान एआई कैमरे करेंगे। बड़ी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चालान कब हो गया। तभी पता चलेगा जब चालान का मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा।


बढ़ते यातायात और पर्यटन को देखते हुए एआई कैमरों की आवश्यकता है। इसे पूरे कुमाऊं में लगाया जाएगा। इस पर काम चल रहा है। प्रयास है कि जल्द से जल्द कैमरे लगा दिए जाएं।
- योगेंद्र सिंह रावत, डीआईजी कुमाऊं 


एआई आधारित कैमरे से होगी निगरानी
हल्द्वानी : एआई कैमरे का इस्तेमाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में पहले से हो रहा है। देहरादून में भी ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल यातायात के साथ अपराध रोकने के लिए किया जा रहा है। अब कुमाऊं के सभी जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगाने की योजना बनाई जा रही है। 

इन बिंदुओं पर होगा चालान
- बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर।
- गलत साइड से गाड़ी चलाने पर।
- दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को बिठाने पर।
- बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने पर।
- वाहन की अवधि पूरी होने के बाद उसे चलाने पर।
- वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर।
- ओवरस्पीड में वाहन चलाने पर।
- रेड सिग्नल पर बिना रुके पार करने पर।
- पीयूसी और इंश्योरेंस समेत अन्य नियम का उल्लंघन करने पर