सुलतानपुर: फिर नहीं आये सांसद राहुल गांधी, अब 26 जून को होगी सुनवाई
सुलतानपुर, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के प्रेसवार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को विशेष कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
बचाव पक्ष ने राहुल गांधी के मौके व हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र एमपी-एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दिया । वही इसी मामले में कोतवाली नगर घरहां कलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने इसी मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र बीती तारीख पर कोर्ट में दिया गया है ।
पक्षकार बनाने के प्रार्थनापत्र का निस्तारण विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत 26 जून को करेगी।कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। मामले में राहुल गांधी की जमानत कोर्ट से हो चुकी है जिसमें मंगलवार उनका बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किए जाने के लिए तारीख नियत थी परंतु कोर्ट मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई 26 जून को होगी ।
अधिवक्ता हत्याकांड में सुनवाई टली
अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में मंगलवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई नही हो सकी । मामला अभियोजन साक्ष्य में वादी से जिरह की प्रक्रिया में चल रहा है। वादी पक्ष के वकील शेख नजर अहमद ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख नियत की है।
कोतवाली देहात थाने के अलहदादपुर गांव निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की बीते साल छह अगस्त को भुलकी चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के पिता मो. सलीम ने कोतवाली नगर के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू, घरहा निवासी इस्माइल उर्फ प्रिंस, सोहराब, मेराज, सलमान समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
