पीलीभीत: जनसेवा केंद्रों के संचालन में लापरवाही बरतने पर चार एडीओ पर गिरी गाज...मिली प्रतिकूल प्रविष्टि

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Published By Moazzam Beg
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पीलीभीत, अमृत विचार। जनसेवा केंद्रों के संचालन में लापरवाही बरतने पर चार ब्लाकों के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। यह कार्रवाई डीपीआरओ द्वारा की गई है। डीपीआरओ की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप है।

ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को उनके ही गांव में एक ही छत के नीचे उन्हें आय-जाति निवास समेत विभिन्न प्रमाण पत्र समेत शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को ग्राम पंचायतों जनसेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पंचायत सचिवालयों में संचालित इन जनसेवा केंद्रों का संचालन पंचायत सहायकों के माध्यम से किया जा रहा है। 

इधर शासन एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगातार जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इन जनसेवा केंद्रों से ग्रामीणों को भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। इधर समीक्षा बैठकों में भी लगातार जनसेवा केंद्रों का संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए गए, इसके बावजूद इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। 

जनसेवा केंद्रों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ब्लाक बरखेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा और ललौरीखेड़ा की अधिकांश ग्राम पंचायतों के जनसेवा केंद्रों की सर्विस शून्य है। नाममात्र ग्राम पंचायतों के जनसेवा केंद्रों पर लोगों को सुविधाएं दी गई। इधर जनसेवा केंद्रों के संचालन में लापरवाही बरतने पर पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने ब्लाक बरखेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा और ललौरीखेड़ा के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) क्रमश:  नजरुल हसन, कृष्णा देवी, हरिश्चंद्र भारतीय, इज्जत अली को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। 

चारों एडीओ पंचायत को जारी प्रतिकूल प्रविष्टि में कहा गया कि कई बार निर्देशों के बावजूद पंचायत सहायक द्वारा संचालित किए जाने वाले जनसेवा केंद्रों के संचालन में कोई रुचि नहीं ली गई। अपने पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया। जिससे ग्रामीणों को जनसेवा केंद्रों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कृत्य के लिए संबंधित एडीओ पंचायत को दोषी मानते हुए परिनिंदा की जाती है। इस संबंध में डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि जनसेवा केंद्रों के संचालन में लापरवाही बरतने पर चार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

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