सुलतानपुरः अपहरण और धमकी देने के तीन आरोपियों की जमानत खारिज 

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Published By Ankit Yadav
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सुलतानपुर,अमृत विचार। धनपतगंज थाना क्षेत्र के एचपीसीएल पेट्रोल पंप से दो माह पूर्व अपहरण करने व पेट्रोल पंप  मैनेजर व कर्मचारी के रोकने पर हत्या की धमकी देने के रेगनिया थाना आमस गया निवासी पवन कुमार सिंह,  गगन थाना क्षेत्र अकबरपुर नवादा बिहार के आरोपी रंजन कुमार और छोटकी चिलमी गया बिहार निवासी आरोपी गौरव सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपों को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी है। 

एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक धनपतगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर वीरेंद्र कुमार ड्यूटी पर थे। तभी बीते 19 अप्रैल दो बजे के करीब सफेद रंग की सफारी स्टॉर्म पर सवार आरोपी आये व वही से बाहर जाते समय अज्ञात व्यक्ति को जबरन अपनी सफेद रंग की सफारी में बैठाने लगे। मैनेजर व कर्मचारीगण के मना करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और अज्ञात व्यक्ति का अपहरण कर भाग गये। 

मैनेजर की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज किया तथा विवेचना के बाद धनपतगंज पुलिस ने आरोपितों को संलिप्त पाया। तीसरे दिन दो वाहन,  तमंचा कारतूस और नकदी समेत गिरफ्तार किया गया। अपहृत आस मोहम्मद ने आरोपियों पर हत्या करने के लिए अपहरण की बात कही। जेल में बंद आरोपियों की जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपों को गंभीर पाते हुए जमानत खारिज कर दी। इसी मामले में सह आरोपी साजिद, सज्जाद, विक्की शर्मा और संतोष की जमानत पूर्व में कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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