अपराधिक पृष्ठभूमि है तो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए नहीं कर सकते आवेदन, जानिए चयन समिति किन बिंदुओं पर करेगी जांच 

अपराधिक पृष्ठभूमि है तो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए नहीं कर सकते आवेदन, जानिए चयन समिति किन बिंदुओं पर करेगी जांच 

अमृत विचार लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिल सके इसके लिए आवेदन 15 जून से शुरू हो जायेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित है। शिक्षक अपना आवेदन www.prernaup.in पर कर सकेंगे। इसके लिए चयन समितियों को भी गठन कर दिया गया है। सभी आवेदनों का जनपद स्तरीय चयन समिति अभिलेखीय अधार पर 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक सत्यापन करेगी। इसके बाद फिर दो शिक्षकों का चयन करके बाद पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय समिति की ओर से राज्य चयन समिति को भेजना होगा। इसके बाद राज्य चयन समिति 26 जुलाई से 10 अगस्त तक पुनर्मूल्यांकन के साथ शिक्षकों का चयन करेगी। इस बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए सभी जनपदों के अध्यापक आवेदन कर सकते हैं। 

अपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं मिलेगा सम्मान

निदेशक ने बताया कि सत्यापन के दौरान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि सत्यापित किया हुआ कोई भी अध्यापक अध्यापिका आपराधिक पृष्ठभूमि का न हो। इसके लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी की ओर से प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। 

ये अध्यापक कर सकते हैं आवेदन

वही शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जिनकी स्कूल में 100 प्रतिशत उपस्थिति हो। इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने में पांच साल से कम समय है तो आवेदन मान्य नहीं होगा। प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 105 से कम एवं कम्पोजिट विद्यालय में 255 छात्र-छात्राएं से कम नामांकन न हो। संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अर्ह  नहीं है। अवकाश प्राप्त, सेवा निवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं है। जो शिक्षक राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनके भी आवेदन नहीं लिए जायेंगे। इसके साथ ही शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हो।

इन बिंदुओं का चयन समिति को रखना होगा ध्यान

विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा डॉप आउट घटाने के उपाय किए गये हों। तैनाती के वर्तमान एवं पूर्व विद्यालयों में विगत 15 वर्षों में छात्र नामांकन क्या रहा बताना होगा। यू डायस से सत्यापन करना होगा। शिक्षक नियमित है इसकी जांच करनी होगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र नामांकन के सापेक्ष उपस्थित्ति बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा किए गये कार्य की जांच करनी होगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षक द्वारा दीक्षा पर प्रदेश स्तर से जारी प्रशिक्षणों को पूर्ण किया गया है एवं उसका उपयोग कक्षा-शिक्षण में किया जा रहा हो। छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर एवं उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर वार्षिक परीक्षा में छात्र नामांकन के सापेक्ष उत्तीर्ण प्रतिशत हो।

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