काशीपुर: हिंदू लड़की को दराती से हमला कर घायल करने वालों की रिहाई पर पटाखे छोड़ मनाया जश्न, फिर दी धमकी

Amrit Vichar Network
Published By Bhupesh Kanaujia
On

काशीपुर, अमृत विचार। फरवरी माह में एक हिंदू लड़की पर फरवरी पर दराती से हमला करने वाले आरोपित को जमानत मिलने पर उसके घर पहुंचने पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। बाइक के साथ निकले जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामले में पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर आरोपित युवक उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।

आपको बता दें कि शहर के खालसा मोहल्ले में फरवरी 2024 में बहन के साथ ट्यूशन जा रही युवती पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी और उसके भाई को जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद दोनों के परिजनों और परिचितों ने बकायदा हीरो की तरह ढोल बजाकर उनके स्वागत में आतिशबाजी की।

सोमवार की देर रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एएसपी अभय प्रताप सिंह का मामले में कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आठ से दस लोग हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

मोहल्ला खालसा निवासी खूब सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका का एक मामला धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504, 506 आईपीसी बनाम आकिब व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में अभियुक्त आकिब को हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 24 मई को जमानत दी गयी है। जमानत पर बाहर आने पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाने वाले आरोपियों पर पीड़ित के परिवार को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

वहीं 25 जून की रात में जब वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे तो ढोल नगाड़ों और शोर की आवाज से उनकी आंख खुली। खूब सिंह ने बताया कि जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो अभियुक्त आकिब व साहिल अपने दर्जनों साथियों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए धार्मिक नारे लगाने लगे। कुछ देर नाच गाना और नारेबाजी करने के बाद आकिब ने सभी को शांत रहने को बोला और उनके घर की तरफ मुंह करके जोर-जोर से बोला कि तुम्हारा बाप अब बाहर आ गया है, इस केस में फैसला कर लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा।

जाते-जाते आकिब ने यह भी कहा कि यदि तुममें से कोई भी खूब सिंह का साथ देगा उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मामले में पुलिस ने खूब सिंह की तहरीर के आधार पर आकिब, साहिल व अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 195 ए, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कटोराताल चौकी इंचार्ज एसआई बिपुल चंद्र जोशी के सुपुर्द की है।