सुलतानपुर: एसओ लम्भुआ समेत पांच पर मानवाधिकार की विशेष कोर्ट में मुकदमा, जानें वजह
सुलतानपुर, अमृत विचार। दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, आरोपियों को संरक्षण देने व अन्य आरोपों में मानवाधिकार कोर्ट में थानाध्यक्ष लम्भुआ समेत पांच पर मुकदमा दायर हुआ है। विशेष कोर्ट न्यायाधीश संतोष कुमार ने आरोपियों को नोटिस जारी कर 21 मई को सुनवाई के लिए तारीख नियत की है।
याची के अधिवक्ता अच्छेराम यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र लम्भुआ के एक गांव की दलित महिला ने मुकदमा दायर कर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि महिला से उधार के तीन हजार रूपए न वापस करने व जबरन उधार मांगने व न देने पर दुकान के सामान को क्षतिग्रस्त करके 50 हजार की नुकसानी करने व छेड़छाड के आरोपियों आलोक सिंह, अनुज सिंह, सत्यम और शिवम के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देने पर थानाध्यक्ष अखण्डदेव मिश्र ने कोई सुनवाई न करके अपमानित कर बिना केस दर्ज किए वापस भेज दिया।
पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि शिकायती पत्र की जानकारी होने पर आरोपियों ने फिर उसे मारा पीटा जिससे वह गांव छोड़कर दूसरे गांव में तथा रिश्तेदारी में डर के कारण छुपती रही। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन उन्होंने पद के अनुरूप जिम्मेदारी नही निभाई। पीड़िता ने थानाध्यक्ष लम्भुआ अखणाडदेव मिश्र, आलोक, अनुज,सत्यम और शिवम के खिलाफ याचिका दायर की है।कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख नियत की है ।
दुराचार के दो आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज की
सुलतानपुर, अमृत विचार अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो दुराचार की दो घटनाओं में दो आरोपियों की जमानत से सेशन जज जेपी पांडेय ने खारिज कर दी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में महिला से दुराचार करने व अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी रूपेश की जमानत जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। उधर अखंड नगर थाना क्षेत्र के गांव में आर्केस्ट्रा डांसर से हुए सामूहिक दुराचार में आरोपी अनुपम सिंह की जमानत भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। अनुपम समेत तीन आरोपियों पर 16 मार्च 2024 को सामूहिक दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ था।
यह भी पढ़ें:-UP में अब जनता नहीं, माफिया डरते हैं, भदोही में बोले पीएम मोदी- जब से योगी जी आए हैं, पूरा माहौल बदल गया