Auraiya: जानलेवा हमले के दो दोषियों को पांच वर्ष का कारावास...कोर्ट ने इतने हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

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Published By Nitesh Mishra
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जानलेवा हमले के दो दोषियों को 5 वर्ष का कारावास

औरैया, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने थाना फफूंद क्षेत्र में जानलेवा हमले के आठ वर्ष पुराने मामले के दो दोषी टिंकू व सीटू को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। दोनों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। 

मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि उक्त मामला वादी अरविन्द कुमार निवासी फफूंद ने दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि उसका पुत्र विजय कुमार उर्फ गोलू 15 मई 2016 की शाम करीब 05 बजे अछल्दा चौराहा कस्बा फफूंद में बाजार में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देख रहा था। 

तभी वहां पर मौजूद टिंकू पुत्र राजेंद्र सिंह उर्फ भूरे निवासी ग्राम सैनपुर (फफूंद) व सीटू पुत्र नेत्रपाल निवासी चक्र पान की मड़ैया ने उसके लड़के की गाली गलौज करते हुए मारा-पीटा। विरोध करने पर उन्होंने लड़के के सिर में कुल्हाड़ी वार कर दिया, जिससे लहूलुहान व बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसे घायलावस्था में दिबियापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

थाना फफूंद में जानलेवा हमले का उक्त मामला नामजद दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट प्रस्तुत की। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी की कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने जानलेवा हमले के दोनों दोषियों को कठोर सजा देने की बहस की। बचाव पक्ष ने आरोपियों की गरीबी का हवाला देते हुए रहम की मांग की। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने दोनों अभियुक्तों टिंकू व सीटू को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 16-16 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने कुल्हाड़ी के वार से घायल हुए विजय कुमार उर्फ गोलू को अर्थदंड की राशि में से बीस हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि अदा करने का भी आदेश दिया। दोनों सजा पाए अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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