नैनीताल: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 7 साल का कारावास

नैनीताल: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 7 साल का कारावास

नैनीताल, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नवविवाहिता पत्नी को नोएडा से नैनीताल घुमाने के बहाने लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मारने वाले आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 15 जनवरी 2018 को सद्दाम ने अपनी पत्नी तमन्ना की खाई में धक्का दे दिया था। जिसके बाद दिल्ली निवासी मृतिका तमन्ना के भाई आसिफ ने तल्लीताल में शिकायती पत्र देकर अपनी बहन के पति पर उसकी हत्या का मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आसिफ ने तमन्ना के ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सद्दाम ने दहेज की मांग पूरा न होने पर उनकी बहन को नैनीताल भवाली रोड स्थित खाई में धक्का देकर मार दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने आरोपी सद्दाम को आईपीसी की धारा-304बी के अन्तर्गत दोषी करार करते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।