Kanpur: बहुचर्चित आगजनी कांड में अभियोजन व बचाव पक्ष ने लिखित बहस में मांगा समय, यह तिथि हुई निर्धारित

आरोपी शौकत के अधिवक्ता ने अभियोजन को सौंपी लिखित बहस

Kanpur: बहुचर्चित आगजनी कांड में अभियोजन व बचाव पक्ष ने लिखित बहस में मांगा समय, यह तिथि हुई निर्धारित

कानपुर, अमृत विचार। चर्चित आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों से मांगी गई लिखित बहस सोमवार को भी दाखिल नहीं हो सकी। लिखित बहस तैयार न होने पर दोनों पक्षों ने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर एक मई की तिथि निर्धारित की गई। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने आठ नंवबर 2022 को जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत आठ लोगों के खिलाफ झोपड़ी फूंकने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था सात नंवबर 2022 को रात आठ बजे परिवार भाई की शादी में शामिल होने गया था। 

इस दौरान सपा विधायक, उनके भाई व अन्य लोगों ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस की जांच में शौकत पहलवान, मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना को भी आरोपी बनाया गया था। इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ व इजरायाल आटेवाले के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है। 

एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की लिखित बहस तैयार न होने के कारण समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने एक मई की तिथि निर्धारित की। 

बताया कि आरोपी शरीफ के अधिवक्ता ने बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा है, वहीं इजरायल आटेवाला के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें लिखित बहस नहीं देनी है। वहीं शौकत पहलवान के अधिवक्ता पहले ही लिखित बहस दाखिल कर चुके हैं, जिसे उन्होंने अभियोजन पक्ष को सौंपा।

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