प्रयागराज: अचानक मिली धनंजय सिंह को जमानत की सूचना

प्रयागराज: अचानक मिली धनंजय सिंह को जमानत की सूचना

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। गत 25 अप्रैल को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मामले में पूर्व सांसद के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में 10 मई 2020 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च 2024 को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसे रद्द करने और जमानत की मांग करते हुए सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। 

बहस के दौरान पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के कारण फंसाया गया है। शनिवार को अचानक जब धनंजय सिंह को जौनपुर से हाई सिक्योरिटी बरेली जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी दोपहर 12 बजे उन्हें जमानत मिलने की सूचना आई। बता दें कि विशेष कारणों से शनिवार को हाईकोर्ट खुलने और न्यायिक कार्य होने से पीठ ने पूर्व सांसद के मामले में फैसला सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी पूर्व सांसद जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस बार जौनपुर सीट से उनकी पत्नी श्रीकला बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।

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