बरेली: फैमिली कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जिलाधिकारी तलब, जताई नाराजगी

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार: फैमिली कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस कमिश्नर के जरिए भेजकर बुधवार सुबह 10ः30 बजे अदालत में तलब किया है।

अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सुनीता शर्मा ने जिलाधिकारी को भेजे नोटिस में उल्लेखित किया कि आरती के पति लालाराम की आंवला ग्राम शिवपुरी में कृषि भूमि है। पति लालाराम को आरती को 1 लाख 46 हजार रुपये बकाया भरण पोषण की राशि न देने पर न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार आंवला की ओर से भूमि कुर्क की जा चुकी है। 

कोर्ट ने 15 मार्च 2023 को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कुर्क भूमि की नीलामी करवाकर प्राप्त रकम कोर्ट में 13 अप्रैल 2023 तक जमा कराने का आदेश दिया था। आदेश पर हुई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत न कराए जाने पर दोबारा 19 मई 2023 को पत्र भेजा गया था।

लंबा वक्त बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश का जिलाधिकारी ने पालन नहीं किया, जोकि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत ने डीएम को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना व अवज्ञा करने के कारण कार्रवाई की जाए।

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