बदायूं: किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा, 12 हजार रुपये का लगा जुर्माना

बदायूं: किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा, 12 हजार रुपये का लगा जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी माना है। दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। यह धनराशि न देने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 29 जुलाई 2017 को गांव में किसी की मौत हो गई थी। वह गमी में शामिल होने गई थी। उसकी 14 साल की बेटी घर पर अकेली थी। सुबह लगभग 11 बजे गांव निवासी विजेंद्र पुत्र राधेश्याम उनके घर में जबरन घुस आया। घर में किशोरी को अकेली पाकर दबोच लिया। अश्लील हरकत की। 

किशोरी ने विरोध किया और वह चिल्लाई। तो पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को देखकर आरोपी विजेंद्र भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद साक्ष्य संकलित करके विजेंद्र के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

जिसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को  न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद विजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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