दिल्ली शराब घोटाला केस: BRS नेता कविता को बड़ा झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब नीति- 2021-2022 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के वकीलों की दलीलें सुनने बाद यह आदेश पारित किया।
ईडी ने कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दो सप्ताह की न्याय हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें विशेष अदालत पेश किया गया। विशेष अदालत ने इससे पहले सोमवार को भारत राष्ट्र समिति के नेता सुश्री कविता अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और याचिकार्ता कविता की दलीलें ने विस्तार से सुनने के बाद 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीया कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति ) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मुकदमा दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में गलत तरीके से लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ "साजिश" में शामिल थी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया दोनों न्याय हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। के. कविता को भी इसी कारागार रखा गया हैं। इस मामले के अन्य आरोपियों में शामिल 'आप' सांसद संजय सिंह को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्हें विशेष अदालत ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया था। इस आधार पर सांसद सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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