गोंडा: अंकित मर्डर केस के आरोपी डॉ. दीपक की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज, जानिए क्या बोली अदालत?

गोंडा: अंकित मर्डर केस के आरोपी डॉ. दीपक की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज, जानिए क्या बोली अदालत?

गोंडा, अमृत विचार। नर्सिंग सहायक अंकित तिवारी के मर्डर केस में आरोपित किए गए नारायणा हास्पिटल के संचालक डॉ. दीपक सिंह की जमानत बृहस्पतिवार को खारिज हो गयी। जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद एफटीसी कोर्ट ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी डाक्टर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। 

मोतीगंज थाना क्षेत्र से अचलपुर गांव का रहने वाला अंकित तिवारी (23) नगर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित नारायणा हॉस्पिटल में काम करता था। 25 जनवरी की शाम को अंकित का अस्पताल के डाक्टर दीपक सिंह से विवाद हुआ था‌। अंकित ने इसकी जानकारी अपने पिता को फोन पर दी थी। कुछ घंटे बाद अंकित का क्षत विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर 14 चोट के निशान पाए गए थे। मामले के अंकित के चाचा सुनील तिवारी ने गोंडा के जीआरपी थाने में नारायणा हास्पिटल के डाक्टर दीपक सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बाद में जीआरपी ने मामले की विवेचना नगर कोतवाली पुलिस को ट्रांसफर कर दी थी। 

पुलिस ने विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने एफआईआर से हत्या व साक्ष्य छिपाने की धारा को हटाकर डा. दीपक सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धारा में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपी डाक्टर दीपक को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 

मामले में आरोपी डा दीपक सिंह की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की जज नम्रता अग्रवाल ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया और उसकी जमानत खारिज कर दी।

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