बरेली: युवाओं के लिए सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन, लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन, जानिए पूरा प्रोसेस

बरेली: युवाओं के लिए सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन, लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन, जानिए पूरा प्रोसेस

बरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार कई तरह की योजनाओं को चला रही है। जिसकी सहायता से युवा खुद का एक व्यापार शुरू कर लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने एक ऐसी ही योजना के माध्यम से प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरूआत की है। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। जिसके जरिए खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मुहैया करने में मदद करती है। इस योजना में सरकार कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस योजना के तहत 2023 से अब तक जिले में कुल 109 युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 12.22 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। जिसमें 89 पुरुषों और 20 महिलाओं को लाभ मिला है। 

योजना की रूपरेखा
- उघोग क्षेत्र हेतु रुपए 25.00 लाख तक।
- सेवा क्षेत्र हेतु रुपए 10.00 लाख तक।
- सब्सिडी 25 प्रतिशत प्रत्येक क्षेत्र हेतु।
- उघोग क्षेत्र हेतु अधिकतम सब्सिडी रुपए 6.25 लाख।
- सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम सब्सिडी रुपए 2.50 लाख।

योग्यता अनिवार्य
- अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। 
- हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर न हो ।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने राज्य/ केन्द्र सरकार की समान प्रकृति की योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।

आवेदन की प्रक्रिया 
आवेदक ऑनलाइन पोर्टल msme.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट अथवा प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 7 वर्ष की किरायेदारी का अंनुबंध पत्र आदि संलग्न करना होगा।

चयन प्रक्रिया
- चयन समिति के चयनोपरान्त 7 दिन के अंदर आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंको को प्रेषण।
- रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोलेट्रल गारण्टी अपलब्ध करानी होगी।
- औपचारिकताएं पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक से 1 माह के अंदर ऋण स्वीकृति किये जाने का प्राविधान।
- ऋण स्वीकृति के उपरांत 6 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- प्रशिक्षणोपरांत 1 माह के अंदर ऋण वितरण बैंक द्वारा किया जायेगा।
- ऋण वितरण उपरान्त बैंक उपायुक्त उद्योग से सब्सिडी क्लेम करेगी।

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