गोपेश्वर: अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी बाप को अदालत ने दी 20 साल की कठोर करावास की सजा

गोपेश्वर: अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी बाप को अदालत ने दी 20 साल की कठोर करावास की सजा

गोपेश्वर, अमृत विचार। अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में दोषी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही दस हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने राज्य सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रुप में सात लाख रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के भी आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता ने 25 अप्रैल 2021 को थाना गैरसैंण में अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें उसने बताया था कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है और अपने पिता, छोटे भाई और दादी के साथ रहती है। जबकि उसकी मां उनसे अलग मायके में रहती है। पीड़िता ने पिता पर वर्ष 2019 के सितंबर माह में रात के समय तीन अलग-अलग दिनों में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसका पिता उसे बेचने और जान से मारने की धमकी भी देता था। वह घर छोड़कर अपने मां के पास चली गई। इसके बाद वह अपनी मां के साथ गैरसैंण थाने पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।