रामनगर: युवक की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 6 हजार के लिए सिर पर लकड़ी से किया था वार

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रामनगर, अमृत विचार। मोहल्ला भरतपुरी निवासी युवक की तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पर दोषसिद्ध करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।  

अभियोजन पक्ष के अनुसार जशोद सिंह नेगी (35 वर्ष) पुत्र मान सिंह निवासी गांव इरवरौला, मौलेखाल सल्ट जिला अल्मोड़ा  रामनगर भरतपुरी में पत्नी के साथ किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते थे। जशोद यहां पूछड़ी गांव में 2020 से अपना मकान भी बनवा रहे थे। उन्हें पैसे की जरूरत हुई तो उन्होंने गांव फोन किया। जशोद की मां ने एक बस कंडक्टर सूरज कुमार उर्फ दानी पुत्र लच्छी राय निवासी कांठ की नाव, सल्ट के हाथ छह हजार रूपये भिजवाए।

साथ ही जशोद को फोन कर सूचना दे दी। रामनगर आकर सूरज पैसा देने में आनाकानी करने लगाया। 25 मई 2021 को सूरज ने जशोद को पूछड़ी में उसके निर्माणाधीन मकान में बुलवाया। जहां सूरज के साथ फईम और प्रदीप कुमार थे। सूरज ने यहां सभी को शराब पिलाई। यहां छह हजार रूपये मांगने पर सूरज ने लकड़ी से जशोद पर हमला कर दिया, जिसमें जशोद की मौके पर ही मौत हो गई।  

इस मामले में जशोदी की पत्नी बिमला देवी ने पुलिस को तहरीर दी। 28 मई 2023 को पुलिस ने सूरज, फईम और प्रदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान फईम और प्रदीप कुमार चश्मदीद गवाह बन गए। जिला शासकीय अधिवक्ता देवसिंह मेहरा ने मामले में 13 गवाह परीक्षित कराए किए। दोनों पक्षों की बहस के बाद गुरुवार 14 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश सयन सिंह रावत ने धारा 302 में आरोपी सूरज को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है

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