कानपुर: आचार संहिता मामले में 19 मार्च की तिथि निर्धारित

कानपुर: आचार संहिता मामले में 19 मार्च की तिथि निर्धारित

कानपुर, अमृत विचार। कर्नलगंज थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन में मामले में सुनवाई हुई। बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई कि मामले में याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई । हाईकोर्ट का फैसला आने तक मामले में निर्णय न सुनाया जाए, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 19 मार्च निर्धारित की है। 

वर्ष 2017 विधान सभा चुनाव में ईदगाह में हैंडपंप लगवाने और उसका प्रचार करने के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामला एमपीएमएलए लोअर आलोक यादव की कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में बहस पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे कोर्ट खारिज कर दिया गया था। फैसले के खिलाफ अभियोजन ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जहां पर खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 

गुरुवार को मामले की सुनवाई की दौरान अभियोजन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का याचिका पर फैसला आने तक निर्णय न सुनाया जाए। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हाईकोर्ट से मामले में को स्टे नहीं है नहीं है। साथ ही कहा कि अभियोजन की ओर से दाखिल याचिका का कोई विवरण नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 19 मार्च निर्धारित की, जिसमें फैसला आने की संभावना है।

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