नैनीताल: हाईकोर्ट ने गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पूरा नहीं होने  पर निर्माण एजेंसी से मांगा जवाब, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

नैनीताल: हाईकोर्ट ने गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पूरा नहीं होने  पर निर्माण एजेंसी से मांगा जवाब, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम तय समय में पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।  मामले की सुनवाई करते हुए  मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई में निर्माण एजेंसी की तरफ से कहा गया कि निर्माण से संबंधित सारा काम पूरा हो चुका है, सिर्फ अन्य कार्य बाकी है इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने संपूर्ण कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया गया है, जो अभी तक पूर्ण नहीं बना है। सरकार की ओर से  इसे बनाने के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है।

अब सरकार ने इस काम का जिम्मा उत्तराखंड पेयजल निर्माण को दिया है जबकि इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे परंतु काम पूरा नहीं होने से केंद्र सरकार अन्य जगह तलाश रही है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां है जिन्हें पूर्ण करना जरूरी है।

तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ जबकि इसका निर्माण पूरा होने की तिथि निकल चुकी है। प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। राज्य के हाथ से 38वें खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के धन का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसका निर्माण तय समय सीमा में कराया जाए।