काशीपुर: बीमा कंपनी को 7.74 लाख की प्रतिपूर्ति करने का आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। एमएसीटी/ द्वितीय एडीजे कोर्ट ने मोटर दुर्घटना वाद में सुनवाई कर याचिकाकर्ता को 7.74 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 6 प्रतिशत ब्याज दर से एक माह में अदा करना होगी। 

कुंडेश्वरी निवासी रमेश देवी ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर कहा था कि उसका पति रामवीर टेंपो चालक था, 30 सितंबर, 2017 को उसके पति का टेंपो ग्राम कनौरा, बाजपुर में खराब हो गया। वह टेंपो सड़क किनारे लगाकर घर आने के लिए सड़क पार कर रहा था।

इसी दौरान कार संख्या यूपी 20 जी, 6305 के चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए उनके पति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

याचिका में इंश्योरेंस कंपनी और कार मालिक शकील को पक्षकार बनाया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को सात लाख 74 हजार 600 रुपए की प्रतिपूर्ति 6 फीसद ब्याज की दर से अदा करने के आदेश दिए हैं। 

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