काशीपुर: चेक बाउंस मामले में प्रधानाचार्या को तीन माह की सजा

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। तृतीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या को तीन माह के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के प्रोपराइटर अभिनव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता राकेश दुआ के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या ने अपने स्कूल की मरम्मत के लिए 2 सितंबर 2021 को 40,141 रुपये का सरिया और 6 सितंबर 2021 को 46,909 रुपये का सीमेंट खरीदा था।

बिल भुगतान की एवज में प्रधानाचार्य ने उसे 87 हजार रुपये का चेक दिया था। यह चेक उसने 4 अक्टूबर 2021 को केनरा बैंक की काशीपुर शाखा के अपने अकाउंट में लगाया, लेकिन 12 अक्टूबर 2021 को चेक बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य को तलब किया।

दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी प्रधानाचार्या को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। तृतीय एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी प्रधानाचार्या को तीन माह की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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