बरेली: वारंटी अवधि में खराब हुई वाशिंग मशीन, आयोग ने लगाया जुर्माना

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Published By Om Parkash chaubey
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बरेली, अमृत विचार : करीब दाे साल पहले खरीदी वाशिंग मशीन में आई खराबी मामले में आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। वादी को नई मशीन और वाद व्यय देने का कंपनी को आदेश या गया है। भुगतान की अवधि तक सात प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी देना होगा। पीलीभीत बाईपास रोड के पंचशील नगर निवासी सीमा सागर ने बताया कि 7 अक्टूबर 2021 को थर्ड पार्टी फाइनेंस कराकर व्हर्लफूल वाशिंग मशीन खरीदी थी।

नियमित रूप से किस्त की अदायगी करती रही। वारंटी अवधि में ही मशीन खराब होने पर प्रेमनगर स्थित व्हर्लफूल के सर्विस सेंटर में शिकायत की। सर्विस सेंटर मशीन को सही नहीं कर सका। इसके बाद उन्होंने 15 जनवरी 2022 को उपभोक्ता आयोग प्रथम में वाद दायर किया।

वादकारी के पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार वर्मा ने आयोग में साक्ष्यों के साथ मामले को रखा। उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया कि कंपनी वादकारी को दो माह के अंदर नई वाशिंग मशीन, वाद व्यय का 10 हजार रुपया दे।

मशीन की जगह 26 हजार रुपये और वाद व्यय का पैसा भी दे सकते हैं। भुगतान की अवधि तक सात प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी चुकता करना होगा। मशीन और वाद व्यय की रकम कंपनी, रिटेलर या सर्विस सेंटर कोई भी दे सकता है।

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