रायबरेली: कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ऑनर किलिंग के मामले का था आरोपी
रायबरेली। कोर्ट ने करीब चार साल पहले सलोन थाना क्षेत्र में हुए ऑनर किलिंग के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन थाना क्षेत्र के इच्छवापुर मजरे गढ़ी इस्लामनगर निवासी संदीप ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी ने गांव की अंजू से प्रेम विवाह किया था। जिससे अंजू के परिजन नाराज थे। करीब छह साल बाद वादी पत्नी को लेकर लुधियाना से गांव वापस आया। वादी की पत्नी अंजू दो सितंबर 2019 की शाम नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान पंकज ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी चचेरी बहन अंजू की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद पंकज कुमार वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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