Banda News: अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर चला पुलिस का हंटर... 90 लाख रुपये की कुर्की की हुई कार्रवाई
बांदा के अतर्रा में 90 लाख रुपये अधिक संपत्ति कुर्क की गई।
बांदा में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का हंटर चला। पुलिस ने 90 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की।
बांदा, अमृत विचार। अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में शनिवार को बांदा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 2 अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई तकरीबन 90 लाख की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया। अभियुक्तों के खिलाफ थाना अतर्रा में गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं।
प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में शनिवार की शाम को बड़ी कार्यवाही की गई।

पुलिस द्वारा थाना अतर्रा क्षेत्र के कस्बा के अत्री नगर के रहने वाले अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी पुत्र कैलाश द्विवेदी व सौऱभ गुप्ता उर्फ हनुआ पुत्र श्रीकान्त गुप्ता द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 89 लाख 22 हजार 50 रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया। गौरतलब हो, कि अभियुक्त शिवनरेश द्विवेदी द्वारा सौरभ गुप्ता व अन्य अभियुक्तों के साथ गिरोह बनाकर लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप सम्पत्ति का अर्जन किया जा रहा था।
अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट सहित गम्भीर धाराओं में कुल 4 अभियोग तथा अभियुक्त सौरभ गुप्ता के ऊपर हत्या, गैंगस्टर एक्ट, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी समेत कुल 6 अभियोग थाना अतर्रा में पंजीकृत हैं।
अभियुक्तों पर गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना अतर्रा में धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बदौसा विजय कुमार कुशवाहा द्वारा की जा रही थी।
इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 28 अगस्त 2023 को कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे।
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गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते शनिवार की शाम को अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी व सौरभ गुप्ता द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई तकरीबन 90 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी अतर्रा रावेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अतर्रा/नगर गवेन्द्र पाल गौतम, प्रभारी निरीक्षक अतर्रा पंकज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बदौसा अनिल कुमार साहू आदि उपस्थित रहे ।
ये है अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी की जब्त अचल सम्पत्ति में 3 मकान व 3 प्लाट (कीमत-7695290 रुपये) और अभियुक्त सौरभ गुप्ता उर्फ हनुआ की जब्त अचल सम्पत्ति में 1 मकान (कीमत-1226760 रुपये) बताई जा रही है। अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी के खिलाफ जनपद के अतर्रा थाने में गैंगस्टर समेत चार मुकदमे पंजीकृत हैं, जबकि अभियुक्त सौरभ गुप्ता उर्फ हनुआ के खिलाफ गैंगस्टर समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
