आगरा में जारी रहेगा ई-रिक्शा का पंजीकरण, संभागीय परिवहन अधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा 3 सप्ताह में जवाब

आगरा। आगरा के संभागीय परिवहन अधिकारी के 8 जनवरी 2024 को जारी आदेश पर प्रयागराज उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए आगरा शहर और जनपद में ई-रिक्शा पंजीकरण को परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
दरअसल 8 जनवरी 2024 को आगरा के संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा आगरा में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने का हवाला देते हुए 8 जनवरी से ई-रिक्शा पंजीकरण बंद कर दिया था।
संभागीय परिवहन अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन आगरा ने प्रयागराज उच्च न्यायालय की शरण ली थी। संगठन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आगरा शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के नाम पर ई-रिक्शा ई ऑटो के पंजीयन पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व परिवहन निगम से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आगरा ई व्यापार संगठन की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता प्रारब्ध पांडे का कहना है कि संभागीय परिवहन अधिकारी को ई-रिक्शा के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। यह रोजगार करने व जीवन के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है।
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