व्यास तहखाना में पूजन आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दाखिल की याचिका

व्यास तहखाना में पूजन आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दाखिल की याचिका

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष इस मामले का उल्लेख  किया। कोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष तत्काल लिस्टिंग याचिका दायर करने के लिए कहा। तदनुसार, रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष आवेदन दायर किया गया। शीघ्र ही इस मामले पर कार्रवाई होने की संभावना है।

गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सीलबंद तहखानों (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'सोमनाथ व्यास' तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता है।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के एक दिन बाद आया है। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया।

अपने आवेदन में मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि वाराणसी कोर्ट द्वारा रात में ही पूजा की अनुमति देने के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन 'अति जल्दबाजी' में काम कर रहा था। आवेदन में आगे तर्क दिया गया कि आधी रात में होने वाली इन कार्रवाइयों का उद्देश्य मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी कानूनी चुनौती को रोकना है।

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