Hamirpur News: छेड़खानी मामले में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास... किशाेरी के साथ की थी अश्लील हरकत

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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हमीरपुर में छेड़खानी मामले में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास।

हमीरपुर में छेड़खानी मामले में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

हमीरपुर, अमृत विचार। किशोरी से छेड़खानी के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने आठ मई 2015 को दी तहरीर में बताया कि वह अपने खेत में काम करने गई थी। उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी दोषी रमजानी आया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करता रहा। साथ ही गंदी-गंदी बातें करता रहा।

बताया कि खेत से घर वापस आने पर सारी बात उसकी पुत्री ने उसे बताई है। पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी रमजानी को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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