काशीपुर: मस्जिद की दुकान का बकाया दुकानदार से वसूलने के आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर , अमृत विचार। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की काजीबाग स्थित मस्जिद की जसपुर बस स्टेण्ड में स्थापित दुकान के तत्कालीन किरायेदार से बकाया रकम वसूलने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को पत्र लिखा है।

मस्जिद काजीबाग सचिव अली अनवर एडवोकेट ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि मस्जिद की जसपुर स्टैंड पर स्थित एक दुकान के तत्कालीन दुकानदार पर फरवरी 2016 से कुल 43 माह का किराया 1300 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से विधिवत बकाया था। जिसके बाद  दुकानदार के विरुद्ध उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में भी धारा 54 की कार्यवाही की गयी।

बाद में गहन सुनवाई के बाद बेदखली के आदेश तत्कालीन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक ने दिये थे, लेकिन दुकानदार बिना बकाया रकम जमा कर दुकान खाली कर चंपत हो गया था। अली अनवर एडवोकेट ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने दुकानदार को बकायेदार से 50,400 रुपये वसूलने के आदेश जारी किये है।

बताया कि वक्फ मे  8 किरायेदार और है जिनके विरुद्ध वक्फ अधिकरण हल्द्वानी में वाद पंजीकृत है, लेकिन अधिकरण का लगभग एक वर्ष से कोरम पूर्ण न होने के कारण सभी वाद लंबित है।बताया कि किरायेदारों पर लगभग 8 लाख रुपये वर्तमान तक बकाया है, जो की जल्दी ही वसूला जायेगा।

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