काशीपुर: चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस के मामले में द्वितीय एसीजे चेतन गौतम की अदालत ने आरोपी को छह माह के कारावास और साढ़े नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

इंदिरा कॉलोनी निवासी सुखविंदर सिंह पुत्र वरियाम सिंह ने अपने अधिवक्ता आनंद रस्तोगी के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि जान पहचान के चलते शालीमार बाग, नई दिल्ली निवासी करन वासुदेवा पुत्र रमेश चंद्र वासुदेवा ने वर्ष 2017 में उससे विदेश में  नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने बैंक खाते और नकद मिलाकर कुल 9 लाख रुपये ले लिए।

लेकिन एक साल बीतने पर भी उसकी विदेश में कोई नौकरी नहीं लगी। इस बारे में पूछने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। तकादा करने पर उसने बॉब की शालीमार बाग, नई दिल्ली शाखा के खाते का नौ लाख रुपये का चेक 16 फरवरी, 2018 को दिया। जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। कोर्ट ने आरोपी वासुदेव को तलब किया।

दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी वासुदेव को एनआई एक्ट का दोषी पाया। द्वितीय एसीजे ने आरोपी को छह माह की सजा और साढ़े नौ लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।